PAN-Aadhaar Link : 30 जून तक नहीं पूरा किया काम तो जुलाई से लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना, आसान स्‍टेप से करें लिंक


नई दिल्‍ली. बीते वित्‍तवर्ष का आईटीआर भरने की डेट भी आ चुकी है और अगर आपने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो बड़े जुर्माने के लिए तैयार रहिये. सरकार ने 30 जून तक पैन-आधार लिंक करने की अंतिम समय सीमा तय की है.

दरअसल, पैन और आधार को लिंक करने की वास्‍तविक समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी. इस अवधि के बाद पैन-आधार लिंक करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है. यानी अगर आप अभी अपना पैन-आधार लिंक करते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, यह सुविधा भी 30 जून तक ही है. इसके बाद अगर आपने पैन-आधार लिंक कराना चाहा तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यानी जुर्मानी की राशि 1 जुलाई से दोगुनी बढ़ जाएगी.

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केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने पिछले दिनों जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि जिन करदाताओं ने अपना पैन-आधार अभी लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक 500 रुपये का जुर्माना भरकर यह काम पूरा कर सकते हैं. 1 जुलाई से 31 मार्च, 2023 तक पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यानी आपके पास वैसे तो यह काम पूरा करने के लिए अगले साल मार्च तक का समय है, लेकिन इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा.

नहीं भर सकेंगे आईटीआर, ट्रांजेक्‍शन में भी मुश्किल
सीबीडीटी के अनुसार, अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे. इससे आपका रिफंड भी अटक सकता है, क्‍योंकि आयकर कानून के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसे में आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन में अपने पैन का इस्‍तेमाल भी नहीं कर सकेंगे. आपकी समस्‍याओं का अंत यहीं नहीं होगा, बल्कि पैन इनवैलिड होने की वजह से न तो आप डीमैट खाता खोल सकेंगे और न ही बैंक खाता खोल पाएंगे. इसके अलावा म्‍यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी खाता नहीं खोला जा सकेगा.

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घर बैठे आसानी से लिंक करें पैन-आधार
-सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
-यहां आधार कार्ड पर दिया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा.
-इसके बाद स्‍क्रीन पर दिख रहे कैप्‍चा कोड भरकर एंटर करें.
-आखिर में लिंक आधार पर क्लिक करते ही आपका पैन और आधार जुड़ जाएगा.

Tags: Aadhaar pan linking deadline, Income tax, ITR filing

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