PMEGP Scheme: ट्रांसपोर्ट, पोल्ट्री फार्म, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे उद्योंगों के लिए मिलेंगे अब 50 लाख रुपये तक लोन, ऐसे करें आवेदन


नई दिल्ली. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP Scheme) के तहत अब आप खुद का उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं. यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से इस योजना के लिए लाखों आवेदन आए हैं. इसके साथ ही इन राज्यों में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना या अन्य कई तरह के योजनाओं के लिए भी लोन की सीमा बढ़ा दी गई है. बता दें कि कोराना महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर इस समय कई योजनाएं शुरू की गई हैं. हाल के दिनों में यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार ने भी औद्योगीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां कई योजनाओं की शुरुआत की है. बिहार में कुछ ऐसे भी योजनाएं है, जिसमें आपको बगैर किसी ब्‍याज के उद्योग स्‍थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकेगा और इस योजना में लोन का आधा हिस्‍सा ही यानी सिर्फ पांच लाख रुपए ही चुकाने होंगे.

बता दें कि देश के कई राज्यों में युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए कई तरह की योजना शुरू की गई है. इन योजनाओं के तहत कम ब्याज पर लोन दिए जाते हैं. जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो युवाओं को सात साल के लिए तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को एक से 50 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 25 लाख रुपए का लोन दिया जाता है.

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देश के कई राज्यों में युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए कई तरह की योजना शुरू की गई है.

अब आपको मिलेगा 50 लाख रुपये तक लोन
यूपी में भी कई तरह के उद्योगों जैसे कृषि आधारित खाद्य उद्योग, कागज उद्योग, रेशा उद्योग, वन आधारित उद्योग, रसायन एवं बहुलक आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी व ग्रामीण यांत्रिकी उद्योग एवं वस्त्र उद्योग सहित अन्य सेवा उद्योग के लिए अब 50 लाख तक ऋण मिलने लगा है. मध्य प्रदेश में उद्यम क्रांति योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तय की गई है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्या है
इससे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान था. यूपी में अब सेवा कार्यों के लिए 10 लाख रुपये की जगह अब 20 लाख रुपये लोन दिया जाएगा. सेवा कार्य क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, पोल्ट्री फॉर्म, डेयरी और मधुमक्खी पालन को शामिल किया गया है.

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ देश के सभी नागरिक ले सकते हैं.

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कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ देश के सभी नागरिक ले सकते हैं. इस योजना के तहत अब 50 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ग्रामीण नागरिकों को लिए गए लोन पर 25% तक की सब्सिडी तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को 15% सब्सिडी दी जाती है. सिर्फ सभी प्रकार के नए उद्योग शुरू करने वाले ही यह लोन प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप भी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ऑफिसियल वेब साइट www.kviconline.gov.in पर जाएं. इसके बाद
https://www.kviconline.gov.in/pmegp.jsp लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा.

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