नई दिल्ली. शेयर बाजार में निवेश या फिर ट्रेड करने वालों के लिए राहत की खबर है. अगर आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी (KYC) नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून 2022 तक का समय है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने मौजूदा डीमैटऔर ट्रेडिंग अकाउंट के केवाईसी करने की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है. पहले ये डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी.
कौन-कौन सी जानकारियां देनी होंगी?
KYC कराने के लिए डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 6 अहम जानकारियां शेयर करनी होंगी. इनमें आपका नाम, पैन कार्ड नंबर, पता (एड्रेस), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज शामिल हैं. वो निवेशक, जो कस्टोडियन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कस्टोडियन डिटेल्स देना भी जरूरी है. अगर डेडलाइन तक ये सभी जानकारी अपडेट नहीं होती हैं तो निवेशक का एक्सचेंज ट्रेड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा.
कैसे करें KYC
निवेशक डीमैट अकाउंट के केवाईसी अपडेशन के लिए स्टॉक ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं. वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से भी केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं. निवेशकों को इस बात की सलाह दी गई है कि वो डिपॉजिटरी और एक्सचेंज की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें.
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