Road Accident News- सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मुआवजा के लिए नहीं होगा इंतजार


नई दिल्‍ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसे के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पीडित परिवार को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. मंत्रालय ने सड़क हादसे के बाद सभी तरह की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है. संबंधित एजेंसी को उसी समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी. नया फैसला पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा. मंत्रालय के इस फैसले से उन पीडि़त परिवारों को फायदा होगा, जिन्‍हें मुआवजे के लिए अदालत के चक्‍कर लगाने पड़ते थे. साथ ही, वाहन के इंश्‍योरेंस में वाहन स्‍वामी का मोबाइल नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है.

सड़क परिवहन मंत्रालय के नए फैसले के अनुसार 120 दिन में मुआवजे के लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए. इसमें 90 दिन के अंदर डिटेल एक्‍सीडेंट रिपोर्ट तैयार करनी होगी. इसके बाद 30 दिन के अंदर इंश्‍योरेंस कंपनी अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले. इस तरह 120 दिन में प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की गई है. इसके अलावा प्रत्‍येक जिले के डीएम को सड़क हादसों में पीडि़तों को मुआवजा दिलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करना है. पुलिस को सड़क हादसे के 48 घंटे के अंदर एफएआर यानी फर्स्‍ट एक्‍सीडेंट रिपोर्ट लिखनी है.

इस संबंध में एक्‍सपर्ट और सेव लाइफ फाउंडेशन की करुणा रैना ने बताया कि अब हिंट एंड रन के मामले में मृत्‍यु होने पर सरकार द्वारा तय अधिकतम 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजे का सेटलमेंट बगैर अदालत जाए ही किया जा सकेगा. इस मुआवजे के लिए किसी भी तरह का आय का प्रमाण नहीं देना होगा. सरकार द्वारा तय मुआवजा लेने के बाद भी पीडि़त अदालत जा सकता है.

बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पीडि़त लोगों को बहुत फायदा होगा.इससे मुआवजा दिलवाने में बिचौलियों की भूमिका खत्‍म हो जाएगी. इसके अलावा इंश्‍योरेंस से मोबाइल नंबर लिंक करने से भी वाहन स्‍वामी को ढंूढ़ना आसान हो जाएगा. लोग मोबाइल नंबर जल्‍दी नहीं बदलते हैं.

मुआवजे की राशि में ये हुआ बदलाव

सड़क परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. अब गंभीर रूप से घायल व्‍यक्ति को 12500 से लेकर 50000 रुपए तक दिया जा सकता है. इसके अलावा हिट एंड रन से मृतयु होने पर 25000 रुपए से 200000 लाख रुपए तक भुगतान किया जा सकता है.

Tags: Compensation, Road accident, Road Accidents, Road and Transport Ministry

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