Satyendar Jain: स्वास्थ्य मंत्री जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी, 13 जून तक हिरासत में भेजा, कोर्ट से निकलते ही तबीयत बिगड़ी


एएनआई, दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Thu, 09 Jun 2022 11:57 AM IST

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प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम गुरुवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। वहीं, कोर्ट से निकलते ही जैन की तबीयत बिगड़ गई। ईडी की टीम जैन को आरएमएल अस्पताल ले गई है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।  

जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।

 
जैन के समर्थन में आम आदमी पार्टी, भाजपा हमलावर

ईडी की शुरुआती कार्रवाई से ही आम आदमी पार्टी इस मामले में जैन के साथ खड़ी है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जैन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। वहीं, भाजपा लगातार यह प्रश्न कर रही है कि केजरीवाल को बताना चाहिए कि केवल एक ही पते पर 240 कंपनियां कैसे चल रहीं थीं।

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प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम गुरुवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। वहीं, कोर्ट से निकलते ही जैन की तबीयत बिगड़ गई। ईडी की टीम जैन को आरएमएल अस्पताल ले गई है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।  



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