छोटी और मीडियम कारों में करना होगा ईंधन खपत मानकों का पालन, देखें क्या होगा फायदा?


नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के एक नियम में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. इसमें ईंधन खपत मानकों (FCS) के दायरे में हल्के और मध्यम यात्री वाहन शामिल हैं. इसका मतलब है कि भारत में निर्मित या आयात होने वाले पर्सनल और कमर्शियल जैसे कई कैटेगरी में हल्के, मध्यम और भारी शुल्क वाले वाहनों को इस स्टैंडर्ड का पालन करना होगा.

नई अधिसूचना में प्रस्तावित है कि वाहनों को 1 अप्रैल 2023 तक संशोधित मानदंडों का पालन करना होगा. MoRTH ने यह भी कहा कि इस अधिसूचना का उद्देश्य भारत में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट वाहनों को बढ़ावा देना है.

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इन वाहनों पर लागू होगा नया नियम
MoRTH ने कहा कि मानकों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 149 के अनुसार सत्यापित किया जाएगा. इस नई अधिसूचना से पहले, ईंधन खपत मानक अनुपालन M1 कैटेगरी के मोटर वाहनों तक सीमित था. इसमें यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन शामिल हैं, जिनमें आठ से अधिक सीटें नहीं हैं. नया नियम 3.5 टन तक के वजन वाले वाहनों के लिए है. मंत्रालय ने अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं.

हादसे कम करने के लिए नया नियम
इससे पहले मंत्रालय ने सड़क हादसों को कम करने के लिए टायरों के नए मानक तय कर दिए गए हैं. अब वाहनों में टायर इन्‍हीं मानकों के अनुसार लगेंगे. नए डिजाइन और मौजूदा टायरों के लिए मानक लागू करने का समय तय कर दिया है. नए डिजाइन वाले टायर 1 अक्‍टूबर से नए मानकों के अनुसार होंगे. मौजूदा टायरों में पहली अप्रैल 2023 से नए मानक लागू होंगे. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है.

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ये होगा फायदा
टायरों के रोलिंग रेजिस्टेंस का ईंधन दक्षता पर प्रभाव पड़ता है. वहीं, वेट ग्रिप के कारण गीले टायरों की ब्रेकिंग प्रणाली के प्रभावित होने से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है. रोलिंग साउंड उत्सर्जन गति की अवस्था में टायर और सड़क की सतह के बीच संपर्क से निकलने वाली ध्वनि से संबंधित है. इस नए मानक से अचानक ब्रेक लगाने के बाद वाहन स्लिप नहीं करेगा और गर्म होकर फटने की संभावना कम होगी.

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