अच्छी खबर! कार का सफर होगा ज्यादा सुरक्षित, पिछली सीट में होने जा रहा बड़ा बदलाव


नई दिल्ली. कारों में अब जल्द ही आगे की सीट की तरह पीछे की सभी सीटों पर सीट बेल्ट देखने को मिलेगा. सरकार जल्द ही कार निर्माताओं के लिए कार की सभी सीटों पर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट लगाना करना अनिवार्य कर देगी. इससे पीछे की सीट के बीच में बैठे तीसरे यात्री को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में यह जानकारी दी है.

वर्तमान में देश में बनने वाली कारों में केवल आगे की सीटों और पीछे की दो सीटों में थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दिए जाते हैं, जिन्हें Y-शेप्ड बेल्ट भी कहा जाता है. हालांकि, इन कारों में पीछे की पीछे की बीच वाली सीट के लिए टू-पॉइंट या लैप सीट बेल्ट दिया जाता है. कुछ इस तरह के सीटेल्ट फ्लाइट्स में भी देखने को मिलते हैं. MoRTH की ओर से करीब एक महीने में एक अधिसूचना जारी करने की संभावना है, जिसके बाद जनता से सुझाव मांगे जाएंगे.

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कार में बढ़ेगी यात्रियों की सुरक्षा
नाम नहीं बताने की शर्त पर MoRTH के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सरकार का इरादा भारत में निर्मित यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना है. मंत्रालय ने पाया कि कुछ मॉडलों को छोड़कर, भारत में पीछे के बीच में बैठे यात्री के लिए किसी भी वाहन में थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट नहीं होते हैं. उनके पास केवल एक लैप बेल्ट है, जो दुर्घटना की स्थिति में कम प्रभावी होता है. इस तरह बीच में बैठे यात्री को ज्यादा जोखिम होता है.

ज्यादा सुरक्षित है थ्री पॉइंट सीट बेल्ट
वैज्ञानिक रूप से भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट टू-पॉइंट बेल्ट की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित साबित हुआ है, क्योंकि यह टक्कर के समय छाती, कंधों और गतिमान शरीर की ऊर्जा को समान रूप से फैलता है, जिसके फलस्वरूप कम चोटें आती हैं. स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो ने पहली बार 1959 में थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट विकसित किया था. इसके बाद अपनी कारों में इसका पहली बार इस्तेमाल किया था. हालांकि, कंपनी ने पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए सभी पेटेंट का इस्तेमाल करने की छूट दे दी.

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6 एयरबैग्स भी मिलेंगे
कार के सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार निर्माता कंपनियों के लिए नए वाहनों में 6 एयरबैग्स लगाना कम्पलसरी कर दिया है. इसके तहत 7 सीटर व्हीकल में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पहले ही 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट को-पैसेंजर एयरबैग के फिटमेंट को लागू करना अनिवार्य कर दिया था.

Tags: Auto News, Car Bike News, Road and Transport Ministry, Union Minister Nitin Gadkari

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