नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उन 10 व्यक्तियों के खातों के बारे में सरकार को ब्योरा देने को कहा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आतंकवादी (Terrorists) घोषित किया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन (HMN), लश्कर-ए-तैयबा (LET) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया था.
इन 10 ‘आतंकियों’ के नाम जुड़ने के बाद सूची में कुल 48 नाम हो गए हैं. गृह मंत्रालय ने 4 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में इन 10 को आतंकवादी घोषित किया था. MHA के अनुसार, ये सभी जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं.
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जानें इन 10 लोगों के नाम
आतंकवादी घोषित किए गए लोगों में हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट (एक पाकिस्तानी नागरिक), बासित अहमद रेशी (जम्मू-कश्मीर के बारामूला का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ सज्जाद, (जम्मू-कश्मीर के सोपोर का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है), जफर इकबाल उर्फ सलीम (पुंछ का निवासी और इस समय पाकिस्तान में है) और शेख जमील-उर-रहमान उर्फ शेख साहब (पुलवामा का निवासी) शामिल हैं.
अन्य लोगों में पाकिस्तान में रह रहा श्रीनगर का बिलाल अहमद बेग उर्फ बाबर, पुंछ का रफीक नाई उर्फ सुल्तान, डोडा का इरशाद अहमद उर्फ इदरीश, कुपवाड़ा का बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज और पाकिस्तान में रह रहा बारामूला का शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची शामिल हैं.
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आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि विनियमित इकाइयों(आरई) को आवश्यक अनुपालन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेने की सलाह दी जाती है. इन आरई में बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) और एनबीएफसी शामिल हैं.
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Tags: Business news, RBI, Terrorists
FIRST PUBLISHED : October 27, 2022, 17:11 IST