हाइलाइट्स
पैन को आधार कार्ड से लिंक किए बिना आप आईटीआर नहीं भर सकते.
पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है.
आईटीआर के अलावा अन्य वित्तीय कार्यों के लिए भी पैन-आधार लिंक अनिवार्य है.
नई दिल्ली. आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बीच चुकी है. सरकार की ओर से इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई सूचना जारी नहीं की गई है. ऐसे में अब 2.50 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले लोग अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा. आईटीआर भरने के लिए अगर आपके जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है. इसमें सबसे जरूरी है पैन कार्ड का आधार से लिंक होना.
आपको बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 जून को खत्म हो चुकी है. यानी अब आधार से पैन लिंक कराने के लिए भी आपको फाइन देना होगा. आईटीआर भरने के समय आधार से पैन लिंक न होने की सूरत में आप पर आयकर अधिनियम की धार 272बी के तहत जुर्माना लग सकता है. इस तरह से अगर आपको दोहरे जुर्माने की मार झेलनी पड़ सकती है.
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पैन को आधार से लिंक कराना क्यों जरूरी?
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन अवैध हो जाता है. इससे आपको आईटीआर फाइल करने में परेशानी होती है क्योंकि बगैर पैन कार्ड के आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही अगर आपने अवैध पैन का इस्तेमाल कर आईटीआर भरने का प्रयास किया तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पैन अवैध होने के बाद केवल आईटीआर ही नहीं पैसे ट्रांसफर, केवाईसी व ट्रेडिंग करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक?
आप 2 तरह से अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं. पहला आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर और दूसरा एसएमएस के जरिए आप यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. अब आधार लिंक वाले सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें. अब लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें. इस तरह आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा. आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं. इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें और इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें. फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें. फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको फाइन के रूप में 1,000 रुपये देने पड़ सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : August 01, 2022, 09:54 IST