जहांगीरपुरी में बुलडोजर: ‘एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है’, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील


11:19 AM, 21-Apr-2022

हम पूरे देश को लेकर आदेश नहीं दे सकते- कोर्ट

दुष्यंत दवे की बात सुनने के बाद अदालत ने कहा कि हम आपकी याचिका की सुनवाई करते हुए पूरे देश में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई आदेश नहीं दे सकते। आपको अपनी दलील में जहांगीरपुरी तक सीमित रहना होगा।

11:19 AM, 21-Apr-2022

दवे बोले- धारा 343 के तहत नोटिस देना है जरूरी

कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद को बढ़ाया है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता। यह उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है।

11:18 AM, 21-Apr-2022

कोर्ट ने कहा- अतिक्रमण तक सीमित रखें दलील

दवे ने कहा कि जहांगीरपुरी में लोगों ने 30 साल से भी पुराने घर और दुकान हैं। हम एक सांविधानिक समाज में रहते हैं। इन सबकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। इस बेंच ने दवे से यह कहा कि आप अतिक्रमण वाले मामले तक ही सीमित रहिए और ये बताइए कि नोटिस जारी करने के क्या प्रावधान हैं।

11:17 AM, 21-Apr-2022

यह मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर प्रहार का है- दवे

दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभायात्रा को इजाजत भी नहीं थी उसे पुलिस ने कैसे निकलने दिया। बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9:00 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। दवे ने ये भी कहा कि यह सिर्फ जहांगीरपुर तक ही सीमित नहीं है ये हमारे सामाजिक ताने-बाने पर प्रहार है।

11:07 AM, 21-Apr-2022

दुष्यंत दवे ने कहा एक समुदाय को किया टारगेट

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील रखी है कि दिल्ली में 731 कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं लेकिन निगम ने एक ही कॉलोनी चुना क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया।

11:04 AM, 21-Apr-2022

पूरे देश नहीं जहांगीरपुरी की बात रखिए- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसमें अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो याचिका डाली गई है उस पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने पूरे देश में बलडोजर की किस तरह से कार्रवाई हो रही है उसकी दलील कोर्ट में रखी। इस पर अदालत ने कहा कि आप पूरे देश की नहीं बल्कि जहांगीरपुरी की बात करिए।

10:57 AM, 21-Apr-2022

निगम ने कहा पहले भी यहां हुई है ऐसी कार्रवाई

हर कोई निगम द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, ऐसे में इसे लेकर उत्तरी नगर निगम ने सफाई दी है। उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके से अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है। इससे पहले भी इसी साल फरवरी में दो और 17 तारीख को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। यही नहीं 11 अप्रैल को भी ऐसी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी।

10:53 AM, 21-Apr-2022

इलाके में अब भी मौजूद है भारी सुरक्षा बल

जहांगीरपुरी में जिस इलाके में हिंसा हुई और बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चला वहां अब भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। यहां पीसीआर की हर कॉल पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।

जहांगीरपुरी में बुलडोजर: ‘एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है’, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील

जहांगीरपुर में चलाए अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अदालत ने बुधवार को इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था और आज सुनवाई की अगली तारीख तय की थी। इस मामले में अब एनडीएमसी अपना पक्ष रखने की तैयारी कर चुका है। कहा जा रहा है कि निगम कोर्ट में यह दलील देगा कि उसका अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले से ही चल रहा है और उसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट में चल रही है।



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