Crypto और NFT विज्ञापनों के लिए बनी गाइडलाइंस, डिस्‍क्‍लेमर में करना होगा अलर्ट


क्रिप्‍टो और NFT से जुड़े विज्ञापनों पर विज्ञापनदाताओं को अब कई बातों का ध्‍यान देना होगा। देश के एडवर्टाइजिंग वॉचडॉग ‘एडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्‍स (NFT) जैसे वर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDA) विज्ञापनों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। एक अप्रैल या उसके बाद प्रभावी होने के लिए तैयार ASCI की नई गाइडलाइंस में क्रिप्टो विज्ञापनों के लिए मानकीकृत डिस्‍क्‍लोजर्स को अनिवार्य किया गया है और ‘करेंसी’ जैसे शब्दों के इस्‍तेमाल पर बैन है। वॉचडॉग इसे निवेशकों के लिए भ्रामक मानता है। 15 अप्रैल से पहले गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले मौजूदा और पुराने विज्ञापनों को सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गाइडलाइंस के अनुसार, एक अप्रैल या उसके बाद रिलीज होने वाले सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट-संबंधित विज्ञापनों में डिस्‍क्‍लेमर होना चाहिए। इसमें लिखा होना चाहिए कि क्रिप्टो प्रोडक्‍ट्स और NFT अन-रेगुलेटेड हैं और ज्‍यादा जोखिम भरे हो सकते हैं। डिस्‍क्‍लेमर को प्रिंट, वीडियो और ऑडियो मीडिया के प्रमोशनल कंटेंट में इस्‍तेमाल करना होगा। शॉर्ट डिस्‍क्‍लेमर का इस्‍तेमाल करते हुए पूरे डिस्‍क्‍लेमर का लिंक भी दिया जा सकता है। 
 

Source link

Enable Notifications OK No thanks