नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बीरभूम (Birbhum violence) जिले के बोगटूई गांव में सोमवार रात 10 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है. सीबीआई ने इस घटना में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंस हर एंगल से घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है. एजंसी ने सीएफएसएल विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक टीम को हिंसाग्रस्त इलाके में भेजा है.
जानकारी के अनुसार सीबीआई इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ करेगी. सूत्रों के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश मिलने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटना स्थल से सबूत जुटाने के लिए वेशेषज्ञों की एक टीम भेजी है.
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आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया था और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की थी. अपने दौरे पर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को घटना में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे. सीएम के दौरे के बाद पुलिस ने टीएमसी नेता अनारुल हुसैन समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. अनारूल हुसैन पर आरोप था कि उसने उस भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने घरों पर आग लगाई.
इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट के सामने भेजा था जहां से 10 लोगों को पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया गया था. सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक अब इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों से सीबीआई की टीम भी जरूरत पड़ने पर पूछताछ करेगी.
आपको बता दें कि अदालत ने बुधवार को मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने कहा कि तथ्य और परिस्थितियों की मांग है कि न्याय के हित और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह मामले की जांच तुरंत अपने हाथ में ले और सुनवाई की अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट हमारे सामने पेश करे.’’ इस मामले पर अब सात अप्रैल को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना के ‘‘देशव्यापी प्रभाव’’ को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्रीय एजेंसी को पूर्ण सहयोग देने को कहा.
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