बदले IT नियम: मंत्री चंद्रशेखर बोले- सोशल मीडिया की शिकायतों के लिए 3 महीने में गठित होंगी अपीलीय समितियां


हाइलाइट्स

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा अब बेहतर ढंग से निपटेंगी शिकायतें
समितियों में एक चेयरपर्सन और दो द्वारा नियुक्त सदस्य रहेंगे
30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी से कर सकते हैं शिकायत

नई दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी ‘आईटी’ राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि शिकायत अपीलीय समितियों ‘जीएसी’ के ढांचे और दायरे को परिभाषित करने के तौर तरीकों पर जल्द काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अब सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण को लेकर अपना ‘सांकेतिक’ और ‘चलताऊ’ रवैया छोड़ेंगे.

सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का समुचित निपटारा करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन की घोषणा की. ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी. चंद्रशेखर ने यहां संवाददाताओं से कहा ‘शिकायत अपीलीय समिति इंटरनेट और मध्यवर्तियों के लिए आगामी दिनों में एक महत्वपूर्ण संस्थान होंगी. हम इसके ढांचे, संविधान, दायरे और नियम शर्तों के बारे में घोषणा करेंगे.’

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा अब बेहतर ढंग से निपटेंगी शिकायतें
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे को लेकर मंचों के अब तक के लापरवाही भरे रवैये की वजह से ही ये कदम उठाने पड़े हैं. मंत्री ने कहा ‘हम यह उम्मीद करते हैं कि मध्यवर्तियां अपने स्तर पर शिकायतों के निपटारे के लिए बेहतर ढंग से काम करेंगी जिससे कि अपीलीय प्रक्रिया पर बहुत अधिक भार नहीं पड़े.’ सोशल मीडिया के लिए 2021 में जो नियम लाए गए थे उनके तहत उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए इन कंपनियों को शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य कर दिया गया था.

समितियों में एक चेयरपर्सन और दो द्वारा नियुक्त सदस्य रहेंगे
चंद्रशेखर ने कहा ‘हमने सोचा कि मध्यवर्तिंयां शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति के जरिए यह समझेंगी कि शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतों को दूर करने के लिए हैं. यहां सांकेतिक तौर पर काम नहीं चलेगा. कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया और हमें समितियां बनानी पड़ी.’ संशोधित नियमों के मुताबिक प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे. इनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.

30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी से कर सकते हैं शिकायत
संशोधनों की अधिसूचना के मुताबिक शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति, शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है.

समितियों के फैसले को अदालत में दी जा सकेगी चुनौती
चंद्रशेखर ने कहा कि इन समितियों के फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी. उन्होंने कहा ‘सरकार की दिलचस्पी लोकपाल की भूमिका निभाने में नहीं है. यह एक जिम्मेदारी है जिसे हम अनिच्छा से ले रहे हैं, क्योंकि शिकायत तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है. हम यह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ‘डिजिटल नागरिकों’ के प्रति हमारा दायित्व है और कर्तव्य है कि उनकी शिकायतें सुनी जाएं.’

Tags: IT Act, New Delhi news, Social media



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