नई दिल्ली. दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित (Corona Virus) मरीजों के मामलों को लेकर अब दिल्ली सरकार (Dehi Government) बेहद गंभीर है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता के फैसले को 500 रुपए के जुर्माने के प्रावधान के साथ अब केजरीवाल सरकार ने सख्ती के साथ लागू कर दिया है. इस आदेश के जारी होने के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की ओर से भी यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है.
इस बीच देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की ओर से ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट (O&M Act) के नियमों के अंतर्गत मास्क नहीं पहनने या नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. मेट्रो यात्री अगर कोविड नियमों का पालन नहीं करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. एक्ट की धारा 59 के तहत उपद्रव पैदा करना (फेस मास्क नहीं पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना) और यात्रा दिशानिर्देशों का पालन न करना आदि के तहत यह कार्रवाई की जाती है.
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दिल्ली मेट्रो के प्रमुख कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर मेट्रो यात्रियों को सलाह दी है कि वह अपनी यात्रा के दौरान कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें. यात्रियों को अपने साथ-साथ दूसरों की भलाई के लिए भी कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए यानी फेस मास्क/कवर आदि पहनना जरूरी है. नए आदेशों के मुताबिक ऐसा नहीं करने स्थिति में यात्रियों दंड़ित भी किया जाएगा.
मेट्रो अधिकारी के मुताबिक कोविड -19 प्रसार को रोकने के लिए जारी उपायों को सुनिश्चित कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड भी होंगे जोकि ट्रेनों के अंदर और बाहर परिसर में सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराने का काम करेंगे. उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करें.
बताते चलें कि डीडीएमए की 20 अप्रैल को हुई मीटिंग में कोविड प्रसार को रोकने के लिए कई फैसले लिए गए थे जिसमें मास्क पहनने की अनिवार्यता और 500 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी शामिल था. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एस एम अली की ओर से आज शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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