शिक्षकों के लिए डीडीएम ने रखी ये शर्त
4 फरवरी को हुई कोविड-19 समीक्षा बैठक में राज्य के स्कूलों को फिर से खोले जाने की एक शर्त में कहा कि उन शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगवाए हैं। डीडीएम ने दिल्ली के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जो छात्र अभी भी स्कूल नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रह सकती हैं।
इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
स्कूल खुलने के डिटेल्ड गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएगी। जिसमें कोरोना वायरस रोकथाम के जरूरी निर्देश होंगे। इनमें स्कूल जाने के लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित मंजूरी, फेस मास्क या फेस शील्ड, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनेसाइटर समेत जरूरी नियम शामिल हो सकते हैं।
दिल्ली नाइट कर्फ्यू समेत हटी ये पांबदियां
वहीं अन्य पाबंदियों में ढील देते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) के समय में भी बदलाव किया है। दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू जारी रात 10 बजे की जगह 11 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा डीडीएमए ने कहा है कि कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, जिम और स्पा भी खोले जाएंगे। गाड़ी में अकेले सफर कर रहे लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि 27 जनवरी को हुई पिछली मीटिंग में डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू (Delhi weekend curfew) को खत्म करते हुए अन्य पांबदियों में ढील दी थी। इनमें सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क्स आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने से लेकर शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की परमिशन दी गई थी।
10-12वीं कक्षा के स्कूल हुए अनलॉक, टीका नहीं लगवाया तो नो एंट्री | Gurugram School Reopen