उन्होंने बताया, ”हमने कानूनी सलाह मांगी है ताकि यह समझ सकें कि प्रावधानों को किस हद तक लागू किया जा सकता है। इसे सोमवार को कानून विशेषज्ञों के पास भेजा गया। सेंट स्टीफन कॉलेज का कहना है कि उसे सभी सीटों के लिए साक्षात्कार लेने का अधिकार है लंकिन हम कह रहे हैं कि यह अधिकार सिर्फ आरक्षित (सुरक्षित) सीटों तक ही सीमित है। वे (कॉलेज) इस अधिकार को गैर-आरक्षित सीटों पर लागू करने की भी योजना बना रहे हैं। हमने उन्हें कानूनी रूप से दिए गए अधिकारों पर विधिक सलाह मांगी है। हमें अगले कुछ दिन में जवाब मिलने की संभावना है।”
सेंट स्टीफन कॉलेज ने पिछले मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट दाखिले की नोटिस में कहा है कि वह सभी श्रेणी के छात्रों को सीयूईटी से 85 प्रतिशत और साक्षात्कार से 15 प्रतिशत अंक देगा। कॉलेज ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते उसे अपनी दाखिला नीति के तहत दाखिला देने का अधिकार है।
गौरतलब है कि कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें ईसाई समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। कॉलेज की इस घोषणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने शुक्रवार को कहा था कि विश्वविद्यालय कोई नोक-झोंक नहीं चाहता है और वह बातचीत से इसे सुलझाएगा।
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