Income Tax Return : किन कारणों से आ सकता है आयकर का नोटिस, करदाताओं के लिए कौन-सी जानकारियां देना जरूरी?


नई दिल्‍ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्‍तवर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने के लिए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है. करदाता अपनी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फॉर्म का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने इस साल रिटर्न दाखिल करने को और आसान बनाने के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म जारी किए हैं. साथ ही फॉर्म 26एएस से इसका मिलान करने को भी कहा है. इसके अलावा एक और नई व्‍यवस्‍था शुरू की गई है एनुअल इन्‍फॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) की, जो नवंबर 2021 से जारी किया गया है. इस स्‍टेटमेंट में आपके सालभर का पूरा वित्‍तीय लेखाजोखा है. लिहाजा अगर रिटर्न दाखिल करने में करदाता ने कोई भी गलत जानकारी दी या कोई जानकारी छुपाई तो उसे इनकम टैक्‍स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

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इस बार मांगी जाएंगी कई जानकारियां

आयकर विभाग ने इस साल रिटर्न की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए करदाताओं से 9 जानकारियों का उल्‍लेख करने को कहा है. इसके जरिये विभाग को वित्‍तीय लेनदेन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसमें बचत खाते, निवेश और संपत्ति की खरीद-बिक्री जैसे आंकड़े शामिल होंगे. यहां विभाग की ओर से मांगी जाने वाली प्रमुख जानकारियों का पूरा उल्‍लेख किया जा रहा है.

1- प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की जानकारी : इसके तहत आपको 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की जानकारी तारीख सहित देनी होगी. आईटीआर फॉर्म में कैपिटल गेन के कॉलम में इसका उल्‍लेख करना होगा.

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2- मकान रिनोवेशन की जानकारी : आपने पिछले वित्‍तवर्ष के दौरान अपने मकान का रिनोवेशन कराया है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी. इसका इस्‍तेमाल कैपिटल गेन टैक्‍स की गणना में किया जाएगा.

3- पीएफ खाते का ब्‍याज : आपके पीएफ खाते में अशंदान अगर सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो इसका खुलासा आईटीआर में करना होगा. इस राशि पर मिलने वाला ब्‍याज कर के दायरे में आता है.

4 – संपत्ति का वास्‍तविक मूल्‍य : आयकर विभाग अभी तक आईटीआर फॉर्म में कैपिटल गेंस की जानकारी के लिए इंडेक्‍स कॉस्‍ट ही मांगता था, लेकिन इस बार प्रॉपर्टी खरीदने की असल कीमत भी बतानी होगी.

5- ESOP पर टैक्‍स छूट : इस बार आईटीआर भरते समय स्‍टार्टअप कर्मचारियों को अपने ESOP पर मिली टैक्‍स छूट की जानकारी देनी होगी. साल 2022 के बजट में सरकार ने स्‍टार्टअप कर्मचारियों को यह छूट दी थी.

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6-पेंशनर्स को बतानी होगी अपने कैटेगरी : इस बार आईटीआर फॉर्म में पेंशनर्स को अपनी कैटेगरी भी बतानी होगी. मसलन उन्‍हें पेंशन किस मद से दी जा रही है. अगर केंद्रीय कर्मचारी रहे तो सीजी और राज्‍य के हैं तो एसजी का चुनाव करना होगा. अगर सरकारी कंपनी है तो पीएसयू का चुनाव करना होगा.

7- विदेश में स्थित संपत्ति और आय, प्रॉपर्टी बेचने की जानकारी : आयकर विभाग इस बार विदेश में स्थित आपकी संपत्ति और वहां से की गई कमाई का भी ब्‍योरा रिटर्न में मांगेगा. इसमें डिविडेंड और ब्‍याज के रूप में मिली कमाई भी शामिल है. साथ ही अगर आपने विदेश में स्थित कोई प्रॉपर्टी बेची है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी.

अगर आ जाए नोटिस तो क्‍या करें…

अगर किसी त्रुटि की वजह से आपको इनकम टैक्‍स विभाग का नोटिस आ जाता है तो सबसे पहले कोशिश करें कि इसका जवाब देने में देरी न हो और तय समय के भीतर अपना रिप्‍लाई कर दें. अगर विभाग की ओर से मांगे गए टैक्‍स कोई गलती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन टैक्‍स की देनदारी वाजिब होने पर आपके लिए जल्‍द उसे चुकाना बेहतर होगा.

Tags: Business news in hindi, Income tax department, Income tax notice, ITR filing

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