नई दिल्ली. अगर आपने टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी उसे फाइल नहीं किया है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 2022 के बजट में इस स्थिति के लिए भी उपाय किए गए हैं. अपडेटेड टैक्स रिटर्न फैसिलिटी की मदद से आप कुछ अतिरिक्त टैक्स के साथ अपना आईटीआर भर सकते हैं.
आयकर अधिनियम के नए अनुच्छेद 139 (8ए) के तहत कोई भी शख्स अपना या किसी और का इनकम टैक्स रिटर्न समीक्षाधीन साल के 12 महीनों के बाद तक भी कर सकता है. इसके लिए उसके द्वारा पहले कभी आईटीआर भरा हुआ होना जरूरी नहीं है.
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उदाहरण से समझिए
अगर आपने 31 दिसंबर 2021 को अपना आईटीआर भरा तो समीक्षाधीन वर्ष 31 मार्च 2022 को खत्म होगा. अब नए नियम के अनुसार, आप अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2024 तक भर सकेंगे. वहीं, वित्त वर्ष 2020-21 का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2023 तक भरा जा सकता है.
नए रिटर्न भी कर सकते हैं फाइल
जिन लोगों ने पिछले साल रिटर्न नहीं फाइल किया और इस साल उनसे दोगुना टीडीएस भरने को कहा जा रहा है वह भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश सुराना ने कहा है कि नए नियम के तहत ओरिजनल, बिलेटेड, रिवाइज्ड या फ्रेश रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
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अधिक लोगों को लाया गया टैक्स रिटर्न के दायरे में
पहले 2.5 लाख से अधिक के वेतन वाले लोगों को अनिवार्य रूप से रिटर्न भरना होता था. हालांकि, अब जिनका एक साल में 25,000 रुपये का टीडीएस (वरिष्ठ नागरिकों का 50000 रुपया) कटा हो, जिन्होंने 50 लाख या उससे अधिक सेविंग अकाउंट में रखे हों, 1 करोड़ या उससे अधिक करंट अकाउंट में रखे हों, बिजली का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक दिया या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हों उन्हें टीडीएस भरना होता है.
कितना होगा अतिरिक्त टैक्स
अगर आपने समीक्षाधीन वर्ष पार होने के एक साल बाद अपडेटेड रिटर्न फाइन किया तो आपको रिटर्न पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स देना होगा. इसके बाद 12-24 महीनों के बीच फाइल किए गए अपडेटेड रिटर्न पर 50 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स देना होगा. साथ ही बेस टैक्स पर सेस और सरचार्ज भी लगेगा.
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FIRST PUBLISHED : July 05, 2022, 17:27 IST