गुजरात: सीएम भूपेंद्र पटेल ने की ‘गुजरात सेमीकंडक्टर पालिसी 2022-27’ की घोषणा, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य


हाइलाइट्स

भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सहायता में 40 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सहायता देगी गुजरात सरकार.
इस पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) में धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी.
ISM के अंतर्गत स्वीकृत हुए अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि क्रय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में ‘गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-07’ की घोषणा की. क्नोलॉजिकल क्रांति की ओर सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार का ये एक बड़ा कदम है. इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वाघाणी ने कहा कि सेमी कंडक्टर तथा डिसप्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी घोषित करने वाला गुजरात प्रथम राज्य बन गया है.

राज्य में स्थानीय स्तर पर सेमी कंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज़ एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ ‘गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27’ की घोषणा की गई है. इस पॉलिसी के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में लगभग दो लाख रोज़गार के सृजन की संभावना है.

सेमिकंडक्टर मिशन की स्थापना
श्री वाघाणी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में समग्र देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई ठोस आयोजन हो रहे हैं. ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (IMS) की स्थापना की गई है और भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नीति घोषित की गई है. इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 76000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

इस नई नीति के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत IMS द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के उपरांत गुजरात सरकार भारत सरकार की पूंजी सहायता के 40 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सहायता देगी.

 धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी
इस पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (धोलेरा SIR) में धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी और योग्यता प्राप्त प्रोजेक्ट्स को प्रथम 200 एकड़ भूमि क्रय (ख़रीद) पर 75 प्रतिशत सब्सिडी तथा फ़ैब प्रोजेक्ट या अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम एवं आईएसएम के अंतर्गत स्वीकृत अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि क्रय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

श्री वाघाणी ने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत योग्यता प्राप्त प्रोजेक्ट्स को प्रथम पाँच वर्षों की अवधि के लिए 12 रुपए प्रति घन मीटर की दर से अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद के आगामी पाँच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर 10 प्रतिशत की दर से पानी की दर में वृद्धि की जाएगी.

सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है
इस पॉलिसी के अंतर्गत योग्यता प्राप्त प्रोजेक्ट्स के लिए उत्पादन के आरंभ से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति यूनिट 2 रुपए की पावर टैरिफ़ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1958 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी योग्य प्रोजेक्ट्स विद्युत शुल्क भुगतान से मुक्ति का लाभ भी दिया जाएगा.

इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट के उद्देश्य के लिए भूमि के भाड़े पट्टे/विक्रय/ट्रांसफ़र के लिए पात्र प्रोजेक्ट्स द्वारा सरकार को चुकाई गई 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में एक बार के मुआवज़े का प्रावधान किया गया है. विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अनिवार्य सभी स्वीकृतियाँ तेज़ी से मिलें, इसके लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो मैकेनिज़्म भी स्थापित करेगी.

Tags: Chief Minister Bhupendra Patel, Gujarat news, Pm narendra modi



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