ज्‍यादा सामान के साथ कर रहे हैं रेल यात्रा तो जरूर करें यह काम, वर्ना भरना पड़ सकता है जुर्माना


नई दिल्‍ली. भारतीय रेल (Indian Railway) देश में आवागमन का प्रमुख साधन है. हर साल करोड़ों यात्री इसमें सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो लोगों की रेल पहली पसंद है. इसका कारण रेल के किराए का हवाई जहाज के किराए से कम होना और देश के सभी प्रमुख शहरों का रेल नेटवर्क से जुड़ा होना भी है.

फ्लाइट के मुकाबले रेल में ज्‍यादा सामान लेकर भी यात्रा बिना अतिरिक्‍त चार्ज दिए की जा सकती है. लेकिन, ऐसा भी नहीं कि रेल में सामान लेकर यात्रा करने की कोई सीमा भी नहीं है. अगर आप सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर रेल में चढ़ते हैं तो आपको अतिरिक्‍त चार्ज भी देना पड़ सकता है. बहुत से यात्री अत्‍यधिक सामान के साथ यात्रा करते हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है.

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ऐसा भी नहीं कि रेल में सामान लेकर यात्रा करने की कोई सीमा भी नहीं है.

लगेज बुक कराने की सलाह
रेलवे ने अब अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विट कर यात्रियों को सलाह दी है कि वे ज्‍यादा सामान लेकर रेल यात्रा न करें. ट्विट में कहा गया है कि ज्‍यादा सामान होने पर यात्रियों को रेलवे की लगेज (Railway Luggage) सर्विस का उपयोग करना चाहिए और अपने सामान को लगेज वैन में बुक कराना चाहिए. रेल यात्री पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक करा सकते हैं.

इतना सामान ले जा सकते हैं यात्री
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है. रेलवे ने कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है. यात्री स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्‍ट क्‍लास एसी में सबसे ज्‍यादा 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं. निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है.

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इन पर है प्रतिबंध
रेल में किसी भी तरह के ज्‍वलनशील और बदबूदार पदार्थों सहित कई तरह का सामान ले जाने पर प्रतिबंध है. ये ऐसी वस्‍तुएं है जिससे दुर्घटना होने या फिर रेल यात्रियों को हानि या असुविधा होने की आशंका होती है. स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा, तेल, ग्रीस, घी जैसी ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति होने का खतरा हो. रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना भी अपराध है. यदि कोई प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है.

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