ITR Update : 30 दिन में आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो क्‍या रिटर्न निरस्‍त हो जाएगा, क्‍या कहता है आयकर कानून?


हाइलाइट्स

ई-सत्‍यापन की अवधि में भी 75 फीसदी की बड़ी कटौती कर दी है.
ई-सत्‍यापन के लिए पहले 120 दिन मिलते थे, अब 30 दिन हो गया है.
डाक से ITR-V भेजना है तो भी इसे 30 दिन में पते पर पहुंचाना होगा.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स विभाग ने इस साल करदाताओं को लगातार दो बड़े झटके दिए. पहले तो कई बार मांग के बावजूद आईटीआर भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई और फिर ई-सत्‍यापन की अवधि में भी 75 फीसदी की बड़ी कटौती कर दी. ऐसे में क्‍या हो अगर आपने आईटीआर तो दाखिल कर दिया लेकिन उसका वेरिफिकेशन तय समय में न करा सकें.

दरअसल, आईटीआर को वेरिफाई करने के विभाग ने दो मुख्‍य विकल्‍प दिए हैं. पहला तो आप ऑनलाइन माध्‍यम से ई-वेरिफाई कर सकते हैं. यह काम बैंक खाते, डीमैट अकाउंट या आधार-पैन के जरिये किया जा सकता है. दूसरा विकल्‍प है डाक के जरिये ITR-V को बंगलूरू स्थित इनकम टैक्‍स विभाग के मुख्‍यालय पर भेजना. सबसे महत्‍वपूर्ण बात ये है कि विभाग ने दोनों ही तरीकों से सत्‍यापन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया है. अगर आपको डाक से ITR-V भेजना है तो भी इसे 30 दिन के अंदर तय पते पर पहुंचाना होगा.

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आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया तो…
आईटीआर भर देने से ही इसे पूरा नहीं मान लेना चाहिए. जब तक आप अपने आयकर रिटर्न को ई-वेरिफाई नहीं करते हैं, वह अधूरा ही माना जाता है. इसका सीधा मतलब हुआ कि आपने तय समय में अपना रिटर्न वेरिफाई नहीं कराया तो यह इनवैलिड यानी बेकार हो जाएगा और इसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा.

टैक्‍स मामलों के जानकार सचिन श्रीवास्‍तव का कहना है कि अगर आपने समय बीतने के बाद आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन कराया अथवा ITR-V की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में भेजी तो इसे लेट या ड्यू डेट के बाद का माना जाएगा और विभाग ऐसे ई-सत्‍यापन को खारिज कर सकता है.

डाक से कैसे भेजना है आईटीआर
अगर आप ई-वेरिफिकेशन के बजाए अपने आयकर रिटर्न की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में भेजना चाहते हैं तो इसे स्‍पीड पोस्‍ट के जरिये ही भेजें. अगर करदाता ने किसी और माध्‍यम से यानी कुरियर अथवा सामान्‍य डाक के जरिये अपना ITR-V भेजा तो उसे मान्‍य नहीं किया जाएगा. ITR-V को पूरी तरह भरकर करदाता सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्‍स विभाग, बंगलूरू 560500, कर्नाटक के पते पर भेज सकते हैं.

करदाताओं को यह बात ध्‍यान रखनी होगी कि जिस तारीख को आपने अपना आईटीआर दाखिल किया है, विभाग उसी दिन से ई-सत्‍यापन के लिए भी 30 दिन की गणना करेगा. अगर आप पोस्‍ट के जरिये ITR-V भेज रहे हैं तो भी 30 दिन की अवधि आईटीआर भरने के दिन से जोड़ी जाएगी. करदाता अपना रिटर्न भरकर आयकर विभाग को संबंधित वित्‍तवर्ष में हुई आमदनी और उस पर बने टैक्‍स अथवा भरे गए टैक्‍स की जानकारी देता है.

Tags: Business news in hindi, Income tax department, ITR, ITR filing

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