नई दिल्ली. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) हाउस 1 जुलाई 2022 तक नई स्कीम लॉन्च नहीं कर पाएंगे. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने इस पर रोक लगा दी है. म्यूचुअल फंडों (Mutual Funds) के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (AMFI) को एक पत्र भेजकर सेबी ने इस रोक के बारे में बताया है. पत्र में कहा गया है कि जब तक पूल अकाउंट्स (Pool Accounts) का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, तब तक फंड हाउस नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते.
सेबी (Stock Exchange Board of India) ने पाया था कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों की निवेश राशि का दुरुपयोग करते हैं. इसलिए कुछ समय पहले ऐसे फंड हाउसों को नियामक ने यह निर्देश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें की कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर (Distributor), ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टॉक ब्रोकर (Stock Broker) या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर निवेशकों के धन को किसी बैंक खाते में डालकर फिर उस फंड हाउस के जरिये निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों की यूनिटों को खरीद न पाएं.
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फंड का दुरुपयोग रोकने को उठाया कदम
सेबी ने नया प्रावधान निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए किया है. इस नियम को 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया जाना था. लेकिन एएमएफआई (AMFI) ने सेबी से अपील की थी कि इस नियम को लागू करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाए. एएमएफआई की दलील थी कि ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूएशन एजेंसियां इस निर्देश को लागू करने के लिए अभी तक वैकल्पिक प्रणाली अपनाने की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं.
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सेबी ने इसी अपील पर म्यूचुअल फंडों के लिए नया निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई तक का समय दिया है. साथ ही अपने पत्र में AMFI को उस वादे की भी याद दिलाई है जिसमें संगठन ने कहा था कि सभी नई स्कीमों पर तब तक पाबंदी रहेगी जब तक कि पूल अकाउंट का मामला सुलझ नहीं जाता.
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