लाउडस्पीकर विवाद: शिरडी के साईं बाबा मंदिर ने किया बड़ा एलान, कहा- हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन


सार

साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी भाग्यश्री बनायत ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

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महाराष्ट्र में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच शिरडी के साईबाबा मंदिर के न्यासियों ने गुरुवार को कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। गुरुवार की सुबह  कस्बे के मंदिर और मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि अहमदनगर पुलिस ने साईंबाबा मंदिर सहित जिले के सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हमने साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ इसको लेकर बैठक की। बैठक में उन्हें इस नियम से अवगत कराया गया है। 

उन्होंने कहा कि बैठक के बाद गुरुवार की सुबह साईबाबा मंदिर में तड़के ‘काकड़ आरती’ के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, शिरडी शहर की किसी भी मस्जिद में सुबह-सुबह ‘अजान’ के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी भाग्यश्री बनायत ने कहा कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रखा जाता है तो वे मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएं। उनकी इस अपील ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है।

विस्तार

महाराष्ट्र में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच शिरडी के साईबाबा मंदिर के न्यासियों ने गुरुवार को कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। गुरुवार की सुबह  कस्बे के मंदिर और मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि अहमदनगर पुलिस ने साईंबाबा मंदिर सहित जिले के सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हमने साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ इसको लेकर बैठक की। बैठक में उन्हें इस नियम से अवगत कराया गया है। 

उन्होंने कहा कि बैठक के बाद गुरुवार की सुबह साईबाबा मंदिर में तड़के ‘काकड़ आरती’ के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, शिरडी शहर की किसी भी मस्जिद में सुबह-सुबह ‘अजान’ के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी भाग्यश्री बनायत ने कहा कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रखा जाता है तो वे मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएं। उनकी इस अपील ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है।



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