नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है. उनसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो राहुल गांधी से उनके पांच दिनों के पूछताछ के दौरान पूछे गए थे. ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी. ईडी ने सोनिया गांधी को जुलाई के मध्य में जांच में शामिल होने के लिए कहा है. उनसे पहले 23 जून को पूछताछ की जानी थी जिसको स्वास्थ्य आधार पर स्थगित कर दिया गया था. सूत्रों ने कहा, “हमें यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के बीच सौदे में उनकी भूमिका के बारे में पूछना है.”
इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा इन मामलों को देख रहे थे. वोरा की यंग इंडिया में 12 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास 76 फीसदी हिस्सेदारी थी. ईडी के अनुसार, पूरे सौदे में गांधी परिवार प्रमुख लाभार्थी थे. अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन-देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके. ‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता शामिल हैं.
सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में दर्ज कराई थी शिकायत
दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी. भाजपा सांसद स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन करने का आरोप लगाया था. स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में सोनिया और राहुल को जारी किया था नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में स्वामी की याचिका पर सोनिया, राहुल को उनके जवाब के लिए नोटिस जारी किया था. याचिका में निचली अदालत में इस मामले में सबूत पेश करने का अनुरोध किया गया था. सोनिया, राहुल ने 2015 में अलग-अलग 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी. हालांकि, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि स्वामी की याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और ‘समय से पहले’ दायर की गई है. स्वामी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में अन्य आरोपी सुमन दुबे और सैम पित्रोदा हैं. वे पूर्व में कह चुके हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया.
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FIRST PUBLISHED : June 25, 2022, 20:45 IST