पटना SSP की बढ़ी मुश्किलें, आदेश के अवहेलना मामले में हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश


पटना. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मानवजीत सिंह ढिल्लों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने आदेश के अवमानना मामले (Contempt Of Court) में 12 मई को अगली सुनवाई में पटना के एसएसपी (Patna SSP) को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है. गौरी रानी नाम की एक महिला सिपाही की बर्खास्तगी के मामले में पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होना था. जस्टिस पीसी बजंथरी की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है.

दरअसल दो नवंबर, 2018 को पटना के पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही की मौत के बाद कुछ महिला सिपाहियों ने परिसर में तोड़फोड़ किया था. इस घटना के बाद कई महिला सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया था. तब सिपाही गौरी रानी समेत इनमें से कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. महिला सिपाही के वकील अपूर्व हर्ष, मनु मुरारी और प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि 18 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने इनकी बर्खास्तगी रद्द करने का आदेश दिया था. साथ ही दो महीने के अंदर बकाया वेतन भुगतान का भी आदेश दिया था.

इस मामले में पहले हुई सुनवाई में अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि अगर महिला सिपाही को बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो आज यानी मंगलवार की सुनवाई के दौरान एसएसपी को कोर्ट ‌में पेश होना होगा. मगर एसएसपी नहीं पहुंचे जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. हालांकि स्टेट की तरफ से सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि बकाया वेतन जारी करने का‌ प्रोसेस हो चुका है, जल्द ही महिला सिपाही को यह मिल जाएगा. मगर हाईकोर्ट ने कहा कि पटना के एसएसपी को फिर भी 12 मई को होने वाली अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा.

मंगलवार को महिला सिपाही गौरी रानी की बर्खास्तगी के मामले में पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होना था मगर मामले की पूरी सुनवाई हो जाने के बाद भी वो अदालत में नहीं पहुंचे.

Tags: Bihar News in hindi, Patna high court, Patna Police



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