पटना जिम ट्रेनर हमला: आरोपी खुशबू सिंह को कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका फिर खारिज


(ऋतु रोहिणी)

पटना. बिहार की राजधानी पटना (Patna) के चर्चित जिम ट्रेनर हमला (Gym Trainer Attack) मामले में आरोपी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की पत्नी खुशबू सिंह को फिर झटका लगा है. अदालत ने बुधवार को एक बार फिर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जस्टिस एएम बदर की बेंच ने इस केस में नियमित जमानत याचिका (Bail Application) पर सुनवाई की और आरोपी खुशबू सिंह की याचिका को खारिज (Bail Rejected) कर दिया. खुशबू सिंह पटना के बेऊर जेल (Beur Jail) में बंद हैं.

खुशबू सिंह की जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई जिसमें जिम ट्रेनर विक्रम सिंह का पक्ष सरकारी वकील सुरेंद्र द्विवेदी ने रखा. उन्होंने जमानत याचिका का विरोध किया और बताया कि अदालत में इस बात को मजबूती से रखा गया कि जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर किया गया जानलेवा हमला प्रदेश का सबसे चर्चित आपराधिक कांड है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अदालत से जमानत देने से पहले केस के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने का निवेदन किया.

वकील सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने केस डायरी की मांग की है और सरकारी वकील को केस डायरी रिकॉर्ड में लगाने को कहा है, जिसे वो खुद भी पढ़ेंगे. अब दो मार्च को खुशबू सिंह की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई होगी. केस डायरी पढ़ने के बाद जज उनकी याचिका पर फैसला लेंगे.

बता दें कि पिछले साल 18 सितंबर को पटना के अगमकुआं इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मार दी थी. इस घटना में विक्रम बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन फिर भी वो ज़ख्मी हालत में स्कूटी चलाते हुए अस्पताल पहुंच‌ गए थे. पुलिस को दिए बयान में विक्रम सिंह ने खुशबू सिंह और उनके फिजियोथैरेपिस्ट पति डॉ. राजीव कुमार सिंह का नाम लिया था. जिसके बाद चार दिनों तक चली जांच और सबूतों के आधार पर पुलिस ने 22 सितंबर की रात को खुशबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया था.

आपके शहर से (पटना)

Tags: Bihar News in hindi, Crime News, Firing, PATNA NEWS, Patna Police



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