पटना. बीजेपी के विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या (Raj Kishore Keshari Murder) मामले में उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा काट रही महिला रूपम पाठक (Rupam Pathak) को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की परोल (Parole) दी है. महिला ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए परोल मांगी थी जिसे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट में रूपम पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) ने भी कहा कि उन्हें परोल पर कोई आपत्ति नहीं है.
सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि रूपम पाठक को बेटी की शादी में कन्यादान की रस्म में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है.
BJP विधायक की चार जनवरी, 2011 को हुई हत्या
बता दें कि राजकिशोर केसरी पूर्णिया से बीजेपी के विधायक थे. उन पर एक लड़की का यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा था. इसके बाद पीड़िता की मां रूपम पाठक ने राजकिशोर केसरी के आवास पर जाकर उन्हें चाकू घोंप दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी.
घटना के वक्त विधायक राजकिशोर केसरी अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठे हुए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका रुपम पाठक वहां चादर लपेटकर आई थी, और विधायक से जरूरी बात कहने के बहाने वो उन्हें वहां से पास में ले गयी और अचानक अपने कपड़ों के अंदर छिपा कर रखे गए चाकू को निकाला और उनके पेट में घोंप दिया. इसके बाद, वहां मौजूद लोगों ने रुपम पाठक को घेर लिया था और उनकी जमकर पिटाई की थी. घायल बीजेपी विधायक को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन वहां उनकी मौत हो गई थी.
पुलिस ने रुपम पाठक को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था. सीबीआई अदालत ने रुपम पाठक को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी
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