आपत्ति: फिल्म ‘दि कश्मीर फाइल’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल


अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। 
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 07 Mar 2022 11:14 PM IST

सार

विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर व मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी सहित कई जाने-माने कलाकारों ने अभिनय किया है।

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कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म ‘दि कश्मीर फाइल’ का मामला बांबे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के इंतेजार हुसैन सैय्यद ने फिल्म के ट्रेलर को आधार बनाकर यह याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगी।

विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर व मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी सहित कई जाने-माने कलाकारों ने अभिनय किया है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य है जो लोगों की मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। इसलिए फिल्म के दृश्य सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकते हैं। फिल्म के संवाद भी काफी भेदभावपूर्ण व मानहानिपूर्ण हैं और संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हालांकि अभी इस फिल्म के प्रदर्शन की तारीख तय नहीं है लेकिन जानकारी के मुताबिक 11 मांर्च को इस फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।  

विस्तार

कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म ‘दि कश्मीर फाइल’ का मामला बांबे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के इंतेजार हुसैन सैय्यद ने फिल्म के ट्रेलर को आधार बनाकर यह याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगी।

विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर व मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी सहित कई जाने-माने कलाकारों ने अभिनय किया है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य है जो लोगों की मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। इसलिए फिल्म के दृश्य सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकते हैं। फिल्म के संवाद भी काफी भेदभावपूर्ण व मानहानिपूर्ण हैं और संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हालांकि अभी इस फिल्म के प्रदर्शन की तारीख तय नहीं है लेकिन जानकारी के मुताबिक 11 मांर्च को इस फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।  



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