Paytm पेमेंट्स बैंक को झटका, RBI ने नए ग्राहक जोड़ने पर लगाई रोक


मुंबई. देश के अग्रणी पेंमेंट्स बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल (Paytm Payments Bank Ltd.) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिलहाल अपने प्लेटफार्म पर कोई नया ग्राहक जोड़ नहीं सकेगा. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने शुक्रवार को पीपीबीएल पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईटी ऑडिट कराने का आदेश
केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की आईटी ऑडिट कराने का आदेश दिया है. आईटी ऑडिट के मायने हैं कि कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठाने में सक्षम है, उसमें क्या गड़बड़ियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इन सबकी जांच होगी.

ये भी पढ़ें – अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट: हर यात्री को मिलेगा RFID टैग कार्ड, रहेगी हर मूवमेंट पर नज़र

23 मई 2017 को हुई थी शुरुआत
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज की शुरुआत 23 मई 2017 को हुई थी. हाल ही में मनीकंट्रोल ने यह खबर दी थी कि विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के लाइसेंस के लिए आरबीआई में आवेदन करने वाला है. सूत्रों ने बताया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस साल जून तक आवेदन जमा कर सकती है.

ये भी पढ़ें – आपके शहर में बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, चेक करें आज का रेट

आरबीआई ने लगाया था 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
पिछले साल आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया था. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी. केंद्रीय बैंक ने कहा था, “क्योंकि यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 26 (2) का उल्लंघन था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था.”

Tags: Paytm, RBI, Reserve bank of india

image Source

Enable Notifications OK No thanks