Salman Khan News: राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान को बड़ी राहत, अब बार-बार पेशी से मिलेगा छुटकारा, मुंबई लौटी अलवीरा


जोधपुर: बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण (blackbuck hunting case) में फंसे फिल्म स्टार सलमान खान (salman khan) को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान की ओर से दायर ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट (rajasthan high court) में करने पर सहमति जता दी। यानी अब सलमान खान के हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में ही होगी। इस ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद रही।

कोर्ट से राहत के बाद अलवीरा जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। अलवीरा इससे पहले भी हिरण शिकार मामले की सुनवाइयों के वक्त जोधपुर आती रही हैं। 1998 में कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार करने के आरोप में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तब कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा भी सुना दी थी।

इन 3 याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी

वहीं कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी कर दिया गया था। लेकिन 5 साल की सजा को लेकर सलमान खान की ओर से सेशन कोर्ट में अपील कर रखी है। वहीं राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर रखी है। तीसरी याचिका सलामान खान के खिलाफ पूनमचंद की ओर से दायर की गई है। सेशन कोर्ट में इन तीनों मामलों में सुनवाई हो रही थी।

सलमान ने लगाई थी याचिका

सेशन कोर्ट में इन तीनों मामलों में सुनवाई चल रही थी। लेकिन इनकों लेकर सलमान की तरफ से हाईकोर्ट याचिका लगाई गई। इसमें सलमान की ओर से कहा गया कि ये सभी मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में सभी की सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में की जाए।

सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ भी सुनवाई

हिरण शिकार के दो दशक से भी पुराने इस मामले में फिल्म स्टार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली के खिलाफ भी सुनवाई जारी है। इन चारों कलाकारों को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

अपने वीडियो शेयर करते हैं सलमान

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