उन्होंने आगे लिखा, ”राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।” प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा, इनमें भी साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा।”
4 सेवाओं में जारी रहेगा साक्षात्कार (इंटरव्यू)
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था।”
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