ये हैं वोटर आईडी कार्ड के विकल्प:
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो वाले सर्विस आईडेंटिटी कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड
- मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- फोटो समेत पेंशन डॉक्यूमेंट
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड
- आधार कार्ड
मतदाता लिस्ट का नाम:
चुनाव आयोग ने एक अनिवार्य नियम बनाया है कि आपका नाम वोट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है और आपके पास ECI द्वारा निर्धारित आईडेंटिटी डॉक्यूमेंट है तो भी आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस तरह डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें:
- डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in या https://nvsp.in/ पर जाना होगा।
- NVSP पोर्टल में अपने अकाउंट में रजिस्ट्रेशन या लॉगइन करें।
- ध्यान रखें कि लॉगइन करने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए।
- अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो आप एक ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अकाउंट बना सकते हैं।
- अकाउंट बनाने के बाद, आपको कुछ डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
- सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद एक लॉगइन आईडी बनाई जाएगी। अब पोर्टल पर लॉगइन करें।
- लॉग इन करने के बाद एपिक नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर दर्ज करें और राज्य का चयन करें।
- आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- ओटीपी दर्ज करें और आपको ई-ईपीआईसी डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
- डाउनलोड ई-एपिक पर क्लिक करें
- वोटर आईडी की एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड की जाएगी।
- आप ई-ईपीआईसी को सेव कर सकते हैं या आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।