अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 19 May 2022 12:32 PM IST
सार
मलिक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गैरकानूनी गतिविधि निषेध कानून (यूएपीए) सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने मलिक को दोषी करार दिया है।
![Yasin Malik: दिल्ली की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दोषी करार दिया, खुद कबूला था गुनाह yasin malik](https://spiderimg.amarujala.com/cdn-cgi/image/width=414,height=233,fit=cover,f=auto/assets/images/2022/05/10/750x506/yasin-malik_1652196316.jpeg)
yasin malik
– फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। बताते चलें कि मलिक ने अदालत में खुद अपना गुनाह कबूल किया था।
मलिक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गैरकानूनी गतिविधि निषेध कानून (यूएपीए) सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने मलिक को दोषी करार दिया है।