हारियाणा की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसरा, नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। हालांकि, इसमें एक सीमा रखी गई है। यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हैं, और उसकी कीमत 15 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच है, तो आपको 15% छूट मिलेगी। यहां छूट को अधिकतम 6 लाख रुपये तक सीमित रखा गया है।
खरीददारों और निर्माताओं के लिए लाभकारी है हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति-2022 pic.twitter.com/6lBUzmgrCQ
— CMO Haryana (@cmohry) June 28, 2022
इस पॉलिसी में आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि भारत में आयात किए गई गाड़ियों पर भारी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लगते हैं। इससे राहत देने के लिए राज्य सरकार अपनी नई पॉलिसी के तहत ग्राहकों को 40 लाख रुपये से 70 लाख रुपये की गाड़ियों पर 15% (मैक्सिमम 10 लाख रुपये) की सब्सिडी दे रही है।
यूं तो केंद्र सरकार के साथ-साथ अधिकांश राज्य अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों को भी रखा है। सरकार 40 लाख रुपये से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों में 15% (मैक्सिमम 3 लाख रुपये) छूट दे रही है। हाइब्रिड वाहन वे वाहन होते हैं, जो फ्यूल इंजन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस होते हैं और दोनों के मिश्रण से चलते हैं।
हालांकि, यह भी बताते चलें कि हरियाणा की अर्ली बर्ड सब्सिडी राज्य में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए हैं, लेकिन उन्हें सीमित समय के लिए पेश किया जाएगा। ऑफर की आखिरी तारीख की पुष्टि होना अभी बाकी है। अच्छी बात यह है कि ऑफर खत्म होने के बाद भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती रहेगी।
ग्राहकों के अलावा निर्माताओं के लिए भी अच्छी खबर है। नई पॉलिसी के तहत अगले दस वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को उनके राज्य गुड्स और सर्विस टैक्स (SGST) सरकार द्वारा वापस मिलेगा। इस ऑफर में सभी साइज के ईवी उद्योग निगमों – माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और मेगा को शामिल किया गया है।