Assembly Election 2022: पांचों चुनावी राज्यों में अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार, पदयात्रा की भी मिली इजाजत, जानें शर्तें


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 12 Feb 2022 08:30 PM IST

सार

आयोग का यह फैसला गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान शनिवार शाम को थम गया है।

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कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पदयात्रा का इजाजत दे दी है। साथ ही अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। आयोग ने शनिवार को चुनाव संबंधी तैयारियों और नियम कायदों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया। 

हालांकि, आयोग का यह फैसला गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान शनिवार शाम को थम गया है।

आयोग के प्रवक्ता अनुज चंडक ने ट्वीट कर बताया कि अब रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। अब उम्मीदवार व पार्टियां सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पालन करना होगा। 

इसके अलावा राजनीतिक दल किसी भी मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता की 50 फीसदी संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रैली और जनसभा कर सकेंगे। पदयात्रा स्वीकृत लोगों की संख्या के साथ निकाली जा सकती है। इसके लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी और चुनाव से जुड़ी अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा। 

विस्तार

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पदयात्रा का इजाजत दे दी है। साथ ही अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। आयोग ने शनिवार को चुनाव संबंधी तैयारियों और नियम कायदों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया। 

हालांकि, आयोग का यह फैसला गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान शनिवार शाम को थम गया है।

आयोग के प्रवक्ता अनुज चंडक ने ट्वीट कर बताया कि अब रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। अब उम्मीदवार व पार्टियां सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पालन करना होगा। 

इसके अलावा राजनीतिक दल किसी भी मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता की 50 फीसदी संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रैली और जनसभा कर सकेंगे। पदयात्रा स्वीकृत लोगों की संख्या के साथ निकाली जा सकती है। इसके लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी और चुनाव से जुड़ी अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा। 



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