नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की विशेष आवासीय योजना (DDA Special Housing Scheme 2021) में फ्लैट का आवेदन करने वालों को अब ज्यादा इंतजार खत्म हो गया है. दिल्ली में अपना घर पाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है.
डीडीए की ओर से आज दोपहर तीन बजे विकास सदन, मुख्यालय में इसका ड्रा निकाला जाएगा. इस ड्रा का डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और सभी सफल आवंटियों के नाम घोषित किए जाएंगे. डीडीए की आवासीय फ्लैट योजना 2021 के अंतर्गत 18335 फ्लैटों (Flats) के लिए करीब 12,400 लोगों ने अपने आवेदन के साथ राशि का भुगतान भी किया है.
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बताते चलें कि डीडीए ने दिसंबर 2021 में स्पेशल हाउसिंग स्कीम निकाली थी. इसके तहत दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कुल 18 हजार फ्लैट निकाले गए थे. यह फ्लैट द्वारका, जसोला, रोहिणी, नरेला, मंगला पुरी आदि जगहों पर बने हुए हैं. इस आवासीय योजना में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. इसके चलते कुल 22 हजार आवेदन ही डीडीए को बीते 10 मार्च तक मिले थे. इनमें से केवल 12,400 लोगों ने ही आवेदन राशि जमा करवाई थी. इस वजह से उन्हीं लोगों का नाम डीडीए द्वारा आयोजित किये जा रहे ड्रा में शामिल किया जाएगा.
डीडीए अधिकारियों के मुताबिक ड्रा ऑनलाइन माध्यम से ही होगा जिसकी प्रक्रिया का ट्रायल डीडीए मुख्यालय में किया गया था. डीडीए को उम्मीद है कि लगभग सभी आवेदकों को आज फ्लैट मिलेगा. इसके बाद उन्हें डिमांड नोट जारी कर उनसे फ्लैट की कीमत चुकाने के लिए कहा जाएगा. अगर किसी को फ्लैट पसंद नहीं आता है तो उसके पास एक निश्चित अवधि में इसे वापस करने का विकल्प भी होगा.
30 दिन के भीतर फ्लैट सरेंडर करने वालों से नहीं लेंगे कोई अतिरिक्त शुल्क
बताते चलें कि ड्रा के बाद 30 दिन तक फ्लैट सरेंडर करने वालों से डीडीए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेगा. वैसे पिछली योजनाओं से सबक लेते हुए डीडीए ने यह भी तय किया है कि यदि ड्रा के बाद भी सफल आवेदकों ने फ्लैट सरेंडर किये तो फिर वेटिंग लिस्ट और उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भी फ्लैट आवंटित किए जा सकते हैं.
पिछली योजनाओं में 55 फीसदी ने सरेंडर किए थे फ्लैट्स
बताया जाता है कि पिछली योजनाओं में करीब 55 फीसदी तक फ्लैट लोगों ने सरेंडर किए हैं. हालांकि डीडीए को उम्मीद है कि इस बार आवेदन केवल जरूरतमंद लोगों द्वारा ही किया गया है. ऐसे में ड्रा के बाद फ्लैट सरेंडर होने की संभावना लगभग न बराबर ही मानी जा रही है.
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