न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 10 Feb 2022 11:26 PM IST
सार
न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, “ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया।
पत्रकार राणा अयूब।
– फोटो : Social Media
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दानकर्ताओं की दी हुई राशि के कथित तौर पर निजी इस्तेमाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने जांच के सिलसिले में अयूब की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कुर्क की है।
न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, “ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया।
अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गाजियाबाद पुलिस (उत्तर प्रदेश) की सितंबर, 2021 की प्राथमिकी पर आधारित है, जो उनके द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जनता से प्राप्त धन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।