आयकर रिटर्न जमा करने का आज अंतिम दिन, एक दिन पहले तक भरे गए पांच करोड़ रिटर्न


हाइलाइट्स

समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले तक पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए.
रविवार होने के बावजूद देश भर में सभी आयकर सेवा केंद्र खोले रखने का आदेश दिया गया है.
आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाने की सोशल मीडिया मंचों पर मांग की जा रही है.

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले तक पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए. आयकर विभाग ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए करदाताओं से निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का अनुरोध किया. विभाग ने कहा कि विलंब शुल्क से बचने के लिए निर्धारित समय तक रिटर्न जमा कर दें.

विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए शनिवार शाम 8.36 बजे तक पांच करोड़ करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे.

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आज सभी आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे
इसके साथ ही आयकर विभाग की नियामक इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई को रविवार होने के बावजूद देश भर में सभी आयकर सेवा केंद्र खोले रखने का आदेश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली हरेक शंका एवं सवाल का जवाब दिया जा रहा है.

अब तक 5 करोड़ रिटर्न
आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाने की सोशल मीडिया मंचों पर की जा रही मांग के बारे में पूछे जाने पर इस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल विभाग इसके बारे में नहीं सोच रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी. इस दौरान कुल 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.

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लास्ट डेट बढ़ाने की मांग शुरू
टैक्सपेयर पोर्टल से संबंधित समस्या की शिकायत कर रहे हैं और आयकर विभाग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं. ट्विटर पर CA नितिन नायक नाम के एक यूजर ने लिखा – #Extend_Due_Date_Immediately. उन्होंने इसे बढ़ाने की मांग के पीछे अपने तर्क भी दिए. उन्होंने लिखा- 1. 26AS और AIS मेल नहीं खा रहे. 2. पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. 3. 26AS 15 जून तक अपडेट नहीं किया गया. 4. समय पर फाइल करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं. 5. टीडीएस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखें आपस में टकराती हैं.

Tags: Income tax, Income tax return, ITR, ITR filing

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