ITR Alert! आपको भी मिल रहे आयकर विभाग से एसएमएस, क्‍या हैं इसके मायने और आपके लिए है कितना जरूरी?


हाइलाइट्स

आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 26एएस और एआईएस से आंकड़े मिलाएं.
फॉर्म 26एएस में पूरे वित्‍तवर्ष के दौरान आपके सभी निवेश की जानकारी होगी.
दोनों ही फॉर्म आप इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स विभाग ने वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित कर दी है और करदाताओं को बार-बार एसएमएस भेजकर जागरुक भी कर रहा है. इस बार विभाग की ओर से कई तरह के एसएमएस आ रहे हैं, जिन्‍हें लेकर करदाताओं में कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है.

आपके पास भी आयकर विभाग की ओर से समय-समय तक अलग-अलग तरीके के एसएमएस आ रहे होंगे. इसे लेकर न तो घबराने की जरूरत है और न ही किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत है. एक बार आप इन एसएमएस में दिए गए संदेशों को समझ गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. इसकी मदद से आप अपना आईटीआर भी ज्‍यादा बेहतर और आसान तरीक से भर सकेंगे.

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डाटा वेरिफिकेशन से क्‍या मतलब है
इनकम टैक्‍स विभाग करदाताओं को इस बार नया संदेश भेज रहा है. इसमें आईटीआर दाखिल करने से पहले उन्‍हें अपने दस्‍तावेजों का मिलान और सभी आंकड़ों को सत्‍यापित करने के लिए कहा जा रहा है. आयकर विभाग की ओर से आ रहे इस तरह के एसएमएस में आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 26एएस और एनुअल इन्‍फॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (एआईएस) जैसे दस्‍तावेजों के जरिये अपने आंकड़ने मिलाने की बात कही जा रही है.

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आयकर विभाग इस बार सालाना लेनदेन से जुड़े सभी आंकड़ों को एआईएस में शामिल करके दे रहा है, जिससे रिटर्न भरना तो आसान होगा ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी. इसके अलावा फॉर्म 26एएस में आपके भी निवेश की जानकारी होगी जो आईटीआर फॉर्म में दी गई जानकारी से मिलाकर सत्‍यापित करना होगा. ये दोनों ही फॉर्म आप इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

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जल्‍द आईटीआर भरने का संदेश
एक अन्‍य तरह के एसएमएस में आयकर विभाग करदाताओं से जल्‍द अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की बात कहता है. इस एसएमएस में रिटर्न भरने की अंतिम तिथि का हवाला देते हुए करदाताओं से अंतिम समय में होने वाली आपाधापी से बचने की अपील की जाती है. विभाग ने इस साल आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप बिना देर किए अपने रिटर्न को जल्‍द दाखिल कर दें.

Tags: Business news in hindi, Income tax department, ITR, ITR filing

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