झारखंड: चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों का दिया हवाला


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 08 Apr 2022 03:43 AM IST

सार

डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगा। पिछले सप्ताह कोर्ट के नहीं बैठने के कारण लालू की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी थी।

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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल ये सुनवाई पिछले सप्ताह (एक अप्रैल) को होनी थी लेकिन उस दिन न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।

लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को होगी। न्यायमूर्ति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है। पहली अप्रैल को न्यायाधीश के अदालत में नहीं बैठने की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में बहस होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर रिहा हो जाने की संभावना है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी।

11 मार्च को भी टल गई थी सुनवाई
इससे पहले जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी। अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी।

जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

चार मामलों में मिल चुकी है जमानत
बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में से चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। अगर डोरंडा कोषागार मामले में भी लालू को जमानत मिल जाती है तो वे चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में जमानत पर बाहर होंगे।

139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसी मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

विस्तार

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल ये सुनवाई पिछले सप्ताह (एक अप्रैल) को होनी थी लेकिन उस दिन न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।

लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को होगी। न्यायमूर्ति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है। पहली अप्रैल को न्यायाधीश के अदालत में नहीं बैठने की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में बहस होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर रिहा हो जाने की संभावना है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी।

11 मार्च को भी टल गई थी सुनवाई

इससे पहले जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी। अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी।

जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला

लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

चार मामलों में मिल चुकी है जमानत

बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में से चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। अगर डोरंडा कोषागार मामले में भी लालू को जमानत मिल जाती है तो वे चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में जमानत पर बाहर होंगे।

139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसी मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।



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