जमशेदपुर:
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले यहां अपने पति की हत्या के मामले में शनिवार को एक महिला और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने 27 जनवरी को तपन दास हत्याकांड में स्वेता दास, उनके प्रेमी सुमित सिंह और उनके साथी सोनू लाल को दोषी ठहराया था. सजा का ऐलान शनिवार को किया गया।
अदालत ने इन सभी पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तपन दास की 12 जनवरी 2019 को जमशेदपुर के टेल्को इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तीनों दोषियों ने शव को फ्रिज में रख दिया, ऑटोरिक्शा में भरकर बाराबंकी ले गए और एक झाड़ी में फेंक दिया।
दो दिन बाद झाड़ी से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने अपार्टमेंट ब्लॉक जहां स्वेता और तपन रहते थे और उसके आसपास से एकत्र सीसीटीवी फुटेज और तीन आरोपी व्यक्तियों के कॉल विवरण की जांच करके मामले का खुलासा किया।
दंपति की नौ साल की एक बेटी थी।
श्वेता, सुमित सिंह और सोनू लाल अब अलग-अलग जेलों में बंद हैं। उन्हें वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)
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