काम की बात : जरूरत पर जीवन बीमा पॉलिसी से भी निकाल सकते हैं पैसे, क्‍या है नियम और कितनी हो सकती है निकासी


हाइलाइट्स

सम एश्योर्ड राशि का अधिकतम 25 फीसदी निकाल सकते हैं.
पॉलिसी की अवधि के कम-से-कम 5 साल पूरी होनी चाहिए.
निकासी के समय पॉलिसीधारक की उम्र 18 साल होनी चाहिए.

नई दिल्ली. जरूरत के समय अमूमन लोग अपने जानकारों से पैसे उधार लेते हैं या फिर कर्ज के लिए बैंक का रुख करते हैं. दोनों ही हालात में आपके लिए यह खर्चीला पड़ेगा और जरूरत के समय तत्‍काल इसी व्‍यवस्‍था करना भी आसान नहीं होगा.

अगर आपने जीवन बीमा खरीद रखा है तो इस समस्‍या का हल आसानी से हो सकता है. आपके पास जीवन बीमा के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) और यूनिट-लिंक्ड एंडोमेंट प्लान है तो जरूरत के समय यहां से भी निकासी कर सकते हैं. यह सुविधा पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं में नहीं है. इस संबंध में कोरोनाकाल में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने नई गाइडलाइन भी जारी की है. इस सुविधा के तहत आप सम एश्योर्ड राशि का अधिकतम 25 फीसदी निकाल सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा. हालांकि, इसका असर आपके सम एश्योर्ड राशि पर पड़ेगा.

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ऐसे समझें निकासी का गणित
मान लीजिए आपने एक यूलिप प्लान लिया है, जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये है और सालाना प्रीमियम 30,000 रुपये है. पांच साल में आपने 1.5 लाख रुपये जमा किया और इस पर ब्याज मिलाने के बाद आपकी फंड वैल्यू 2 लाख रुपये हो गई. अब जरूरत पड़ने पर आप फंड वैल्यू की अधिकतम 25 फीसदी राशि यानी 50,000 रुपये निकाल सकते हैं. इस स्थिति में आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से घटकर 4.5 लाख रुपये रह जाएगा. इसका मतलब हुआ कि निकासी के दो साल की अवधि के दौरान अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 4.5 लाख रुपये ही मिलेगा.

…तो नहीं पड़ेगा सम एश्योर्ड पर असर
नई गाइडलाइन के अनुसार, फंड वैल्यू की 25 फीसदी राशि निकालने के बाद भी अगर चाहते हैं कि सम एश्योर्ड पर असर न पड़े तो इसके लिए पॉलिसीधारक को अगले दो साल तक प्रीमियम जमा करते रहना होगा. इन दो सालों में आपका सम एश्योर्ड फिर बढ़कर 4.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये हो जाएगा. अब अगर पॉलिसीधारक की मौत होती है तो नॉमिनी को पूरी सम एश्योर्ड राशि यानी 5 लाख रुपये मिलेंगे.

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निकासी की शर्तें क्‍या हैं
-पॉलिसी की अवधि के कम-से-कम 5 साल पूरी होनी चाहिए.
-निकासी के समय पॉलिसीधारक की उम्र कम-से-कम 18 साल होनी चाहिए.
-बच्चों की उच्च शिक्षा, बेटा/बेटी की शादी, गंभीर बीमारी, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने जैसे कामों के लिए यह सुविधा मिलेगी.
-पॉलिसी अवधि के दौरान तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं.
-निकासी के समय फंड में एक साल का प्रीमियम बचा होना चाहिए.

Tags: Business news in hindi, Emergency, Insurance Policy, Life Insurance

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