Budget 2022: टैक्स घोषणाओं पर रहेगी सबकी नजर, जानें कहां और कितनी मिलती है छूट


Budget 2022: मंगलवार, 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेंगी. समाज के हर वर्ग की निगाहें बजट घोषणाओं पर लगी हुई हैं. कोरोना महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं. संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा. पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को एकबार फिर से धक्का लगा है. ऐसे में वित्त मंत्री के पिटारे में आम आदमी को राहत देने वाली क्या घोषणाएं हो सकती हैं, ये तो मंगलवार को ही साफ हो पाएगा, लेकिन बजट पर सबसे ज्यादा निगाहें करदाता की लगी होती हैं.

वित्त मंत्री के बजट भाषण (Budget speech) में कई अहम पड़ाव आएंगे, जब समाज के अलग-अलग वर्ग के लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि बजट में उनके फायदे का क्या है. लेकिन, बजट की जटिल भाषा के चलते इन घोषणाओं को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है.

यहां हम टैक्स पेयर्स से जुड़ी घोषणाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि एक आम करदाता वित्त मंत्री की टैक्स से जुड़ी घोषणाओं को कैसे समझ सकता है. सबसे पहले बात पर्सनल टैक्स की.

इनकम टैक्स की घोषणाओं पर सबसे ज्यादा नजर रहती हैं. खासकर नौकरीपेशा वर्ग यह जानना चाहता है कि उसके हित में सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं. हमें यह समझना जरूरी है कि आयकर अधिनियम (Income tax act) के किस सेक्शन में कितनी छूट मिलती है. आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग छूट मिलती हैं.

निवेश और बीमा पर छूट
जैसे सामाजिक सुरक्षा और निवेश पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C (Income tax section 80C) के तहत छूट मिलती है. इनमें ईपीएफ (EPF), पीपीएफ (PPF) में निवेश, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग एफडी जैसे ऑप्शन शामिल हैं.

वर्तमान नियमों में कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट मिलती है. दो बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन प्रींसिपल अमाउंट, घर खरीद की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सेक्शन 80C का ही हिस्सा हैं और इनमें इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निवेश पर सेक्शन 80CCD(2D) के तहत बेसिक सैलरी के 10 फीसदी तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.

होम लोन के ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है. होम लोन की मासिक किस्त पर कुल 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. होम लोन की किस्त के अलावा हमें घर की मरम्मत के लिए 30 हजार रुपए तक के लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है.

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट
आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इसमें पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. इस सेक्शन में 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर छूट ली जा सकती है. माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 25-30000 रुपए के प्रीमियम पर छूट हासिल की जा सकती है. माता-पिता और खुद के हेल्थ इंश्योरेंस पर 55,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है.

एजुकेशन लोन पर छूट
सेक्शन 80E के तहत खुद के लिए, पति या पत्नी या बच्चों की शिक्षा की खातिर लिए लोन की ब्याज पर छूट मिलती है. छूट पाने के लिए शर्त यह है कि लोन पूर्ण कालीन उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो.

दान पर छूट
सेक्शन 80G के तहत दान की राशि पर भी छूट मिलती है. सरकार की तरफ से नोटिफाई फंड में दान करने पर पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलती है.

Tags: Budget, Income tax

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