80सी के अलावा भी टैक्स बचाने के कई ऑप्शन हैं आपके पास! जानिए कैसे उठाएं लाभ?


हाइलाइट्स

आयकरदाताओं को सरकार अपनी टैक्‍स लायबिलिटी घटाने के लिए कई तरह की छूट प्रदान करती हैं.
इनकम टैक्‍स अधिनियम की धारा 80सी के साथ ही कुछ अन्‍य धाराओं में इनका वर्णन है.
इन टैक्‍स छूट का उपयोग कर आयकरदाता अपनी टैक्‍स देयता घटा सकता है.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. सालाना कुल आय 2.50 लाख रुपये से ज्‍यादा होने पर आईटीआर दाखिल करना जरूरी है. आयकरदाता को सरकार कई तरह की आयकर छूट प्रदान करती है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आने वाली कर छूट के बारे में तो सभी जानते हैं. परंतु अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि इस एक्स में दी गई छूटों के अलावा भी आयकरदाता छूट प्राप्‍त कर सकता है.

पेंशन फंड में योगदान, दान, इलेक्ट्रिक व्हिकल की खरीद और मेडिकल इंश्‍योरेंस और हेल्‍थ चेकअप पर खर्च, कुछ ऐसे काम हैं, जिन पर एक आयकरदाता टैक्‍स छूट प्राप्‍त कर सकता है. अगर उपलब्‍ध इन सब ऑपशन्‍स का इस्तेमाल किया जाए तो एक आयकरदाता अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ काफी घटा सकता है.

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पेंशन फंड में भागीदारी

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी आयकरदाता ने 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के एनुइटी प्लान में में निवेश किया है तो वह उस निवेश पर कर छूट का दावा कर सकता है. सेक्शन 80CCC पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक तक की टैक्‍स छूट की इजाजत देता है. नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में निवेश पर अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्‍स छूट ली जा सकती है. यह दावा सेक्शन 80CCD के तहत किया जा सकता है.

सेविंग अकाउंट के ब्‍याज पर छूट

एक बचत खाते में एक वित्त वर्ष में ब्‍याज के रूप में हुई 10,000 रुपये तक की आय पर टैक्‍स छूट ली जा सकती है. अगर आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट, कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम से ब्‍याज के रूप में आय हुई है तो आप टैक्‍स छूट पाने के हकदार हैं.

स्‍वास्‍थ्‍य बीमा और हेल्‍थ चेकअप

अगर आपने अपने और अपने परिवार के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. इस छूट की सीमा सालाना 25,000 रुपये है. इसके अलावा माता-पिता के लिए अलग से डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होने पर 25,000 रुपये तक के डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. अगर माता-पिता की उम्र 60 से ज्यादा है तो आप सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. हेल्थ चेकअप पर सालाना 5,000 रुपये खर्च कर उसके डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.

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माता-पिता को किराया देने पर

अगर आप अपने माता-पिता को घर का किराया चुकाते हैं तो आप इस पर टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन सेक्शन 10 (13ए) के तहत किया जा सकता है. इस छूट का दावा तभी किया जा सकता है जब एचआरए (HRA) आपकी सैलरी पैकेज का हिस्सा होगा.

दान पर टैक्‍स छूट

अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या चैरिटेबल संस्‍थान को डोनेशन दिया है तो दान राशि पर धारा 80जी के तहत किया टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. इसके लिए यह जरूरी है कि डोनेशन चेक, ड्राफ्ट या कैश से दिया गया हो. 2,000 रुपये से ज्यादा का डोनेशन चेक या ड्राफ्ट से करना जरूरी है.

ईवी खरीदने पर छूट

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर चुकाए गए इंटरेस्ट अमाउंट पर डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. यह दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है. इसका ऐलान 2019 के बजट में हुआ था. एक वित्‍त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की छूट की इजाजत है.

Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, ITR filing

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