हाइलाइट्स
आयकर विभाग रिटर्न भरने की सुविधा 24x7x365 दिन देता है.
बैंक बंद होने से नेटबैंकिंग उतनी तेजी से नहीं चलेगी.
31 जुलाई के बाद हर महीने 1 फीसदी जुर्माना देना होगा.
नई दिल्ली. आयकर विभाग वित्तवर्ष 2021-22 का रिटर्न जल्द भरने की लगातार अपील कर कर रहा है. वित्त सचिव ने भी इस बार रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाने का संकेत दे दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को करीब 1 करोड़ करदाताओं के आईटीआर दाखिल करने का अनुमान है.
रिटर्न भरने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को रविवार पड़ रहा है और बैंक भी बंद रहेंगे. ऐसे में लाखों करदाताओं के मन में यह सवाल उठता होगा कि इसका उनके रिटर्न भरने पर भी तो नहीं असर पड़ेगा. जवाब है नहीं, क्योंकि अब आयकर विभाग रिटर्न भरने की सुविधा 24x7x365 दिन देता है. वैसे बेहतर यही होगा कि आखिरी ड्यू डेट से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर लिया जाए.
ये भी पढ़ें – Tax Saving FD पर ये बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज, जानिए कौन सा बैंक दे रहा है 7.4% इंटरेस्ट
पहले आती थी समस्या
आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि अब रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है. लिहाजा इस पर किसी छुट्टी या बैंक बंद होने का असर नहीं पड़ता है. ऐसा पहले होता था, जब आईटीआर भरने की प्रक्रिया मैनुअली पूरी की जाती थी. हालांकि, आदर्श स्थिति यही होगी कि करदाता को अपना रिटर्न भरने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर विजिट करेंगे और इससे इंटरनेट स्लो हो सकता है.
बैंक बंद होने का असर तो होगा
एक अन्य टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि वैसे तो छुट्टियों का आईटीआर पर सीधा असर नहीं पड़ता लेकिन बैंक बंद होने से नेटबैंकिंग उतनी तेजी से नहीं चलेगी जितनी वर्किंग डेज में चलती है. आयकर विभाग का पोर्टल भी इस दिन स्लो हो सकता है, क्योंकि विभाग पहले भी तकनीकी खामियों की बात कह चुका है. ऐसे में बेहतर होगा कि करदाता आखिरी दिन रिटर्न भरने का इंतजार न करें.
अगर रिटर्न भरने से चूक जाते हैं कि मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने वाले को अपना काम पूरा होने तक हर महीने 1 फीसदी का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर रिटर्न के समय आप पर टैक्स निकलता है तो उसका भुगतान भी बैंक बंद होने की वजह से मुश्किल हो
सकता है.
ये भी पढ़ें – महंगाई में लगेगा बिजली का ‘झटका’, मांग पूरी करने के लिए आयात होगा 7.6 करोड़ टन कोयला, कितने रुपये बढ़ेगा बिल?
बैंक की ब्रांच भी जाना पड़ेगा
अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो अपना टैक्स भुगतान करने के लिए बैंक चालान जमा करना होगा और यह काम बैंक की ब्रांच में जाने पर ही पूरा हो सकेगा. इसके अलावा फॉर्म 16 के लिए भी आपको बैंक शाखा में जाना पड़ सकता है. अगर ये काम आप आखिरी दिन करना चाहेंगे तो बैंक बंद होने की वजह से संभव नहीं होगा. लिहाजा अंतिम समय का इंतजार न करें तो बेहतर होगा. अगर आईटीआर भरने के आखिरी दिन छुट्टी न भी होती तो भी करदाता को बैंक चालान पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर पाने में समय लगता है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Business news in hindi, Income tax department, ITR, ITR filing
FIRST PUBLISHED : July 23, 2022, 10:38 IST