हाइलाइट्स
स्टेटस चेक करने के लिए आपको पैन, आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.
आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है.
ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली की रहने की वाली अंजलि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं. उनकी आदत है कि हर काम को समय पर निपटाना है, चाहे वह ऑफिस का काम हो या इनकम टैक्स अथवा अन्य फाइनेंशियल चीजों से जुड़े काम.
अपनी इसी आदत के कारण अंजलि ने आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत होते ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया. अब जबकि आईटीआर की अंतिम तिथि 31 जुलाई बीत चुकी है तो अंजलि को अपने रिफंड की चिंता सताने लगी है. उनके सीए ने बताया था कि तमाम कटौतियों के बाद उन्हें आयकर विभाग की ओर से 15 हजार रुपये का रिफंड मिलेगा, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी उन्हें अपना रिफंड नहीं मिला तो अब चिंता सताने लगी है.
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अंजलि की तरह की लाखों करदाता होंगे जिन्होंने जल्द रिफंड के लिए अपना आईटीआर भी जुलाई की शुरुआत में ही भर दिया होगा. ऐसे करदाताओं को अगर रिफंड की चिंता सता रही है तो वे अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको पैन, आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जो आपके आधार से लिंक होना चाहिए.
कितने दिन में मिल जाता है रिफंड
टैक्स मामलों के जानकार और सीए गिरीश नारंग का कहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक, आपके आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है. अगर यह समय बीतने के बाद भी कोई रिफंड नहीं मिला है तो आपको विभाग की ओर से मिले ई-मेल को देखना चाहिए. साथ ही आप ऑनलाइन माध्यम से अपना रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
-सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं.
-अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर लॉग इन करें.
-इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इनकम टैक्स को सेलेक्ट कर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें.
-यहां आपको अपने आईटीआर का स्टेटस दिखाई देखा.
-अब व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं.
नहीं आया रिफंड तो क्या करें
अगर आपको समय बीतने के बाद भी रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड ई-मेल चेक करें. अगर आयकर विभाग ने किसी गड़बड़ी की वजह से आपका रिफंड रोका है तो उसे लेकर मेल जरूर आया होगा. अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसे ठीक किया जा सकता है. ऐसा नहीं होने पर आप आयकर विभाग में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर की मदद ली जा सकती है.
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Tags: Business news in hindi, Income tax return, ITR, ITR filing
FIRST PUBLISHED : August 04, 2022, 10:26 IST