DDA फ्लैट्स खरीदना होगा अब और आसान, 10 लाख इनकम पाने वाले भी कर सकेंगे EWS फ्लैट्स के आवेदन, जानें सबकुछ


नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (LG V.K. Saxena)की अध्‍यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) बोर्ड की अहम मीट‍िंग आयोज‍ित की गई. मीट‍िंग में आर्थ‍िक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्लूएस कोटे (Flats in EWS quota) के तहत द‍िए जाने वाले फ्लैट्स के न‍ियमों में राहत देने का फैसला क‍िया गया. इस फैसले के बाद कमजोर वर्ग के लोगों के ल‍िए द‍िल्‍ली में अपना आश‍ियाना खरीदना और आसान हो सकेगा. इसके अलावा मीट‍िंग में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और धार्मि‍क उद्देश्‍यों के ल‍िए भूमि आवंटन की प्रक्र‍िया को और पारदर्शी बनाने पर बल द‍िया गया.

बोर्ड मीट‍िंग में न‍िर्णय ल‍िया गया है क‍ि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के ल‍िए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त कर दिया है. इसके प्रमाणपत्र पाने में लोगों को काफी समस्‍या हो रही थी. उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं होता है. अब उन्हें केवल अपने परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम दिखानी होगी. इसकी मदद से ही वह आवेदन कर फ्लैट पा सकेंगे.

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इसके अलावा एक अन्‍य अहम फैसला भी एलजी की अध्‍यक्षता में बोर्ड मीट‍िंग में ल‍िया गया है. एलजी ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरों से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है. यह ईवी चार्ज‍िंग स्‍टेशन डीडीए की ओर से पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए पहले से आवंटित साइट्स पर स्थापित क‍िए जा सकेंगे. इन फ्यूल साइट्स/स्‍टेशनों के लिए अपेक्षाकृत कम लाइसेंस फीस वसूलने का निर्णय भी लिया गया है.

1080 वर्ग मीटर आकार की साइटों के लिए वित्‍तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रति वर्ष लाइसेंस फीस निम्‍नानुसार लागू होगी:-
1. केवल पेट्रोल/डीजल पंप 53,00,475/- रुपये

2. केवल सीएनजी 46,11,413/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 13% छूट)

3. सीएनजी+पेट्रोल/डीजल पंप 47,70,428/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 10% छूट)

4. सीएनजी+ईवी 43,4,390/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 18% छूट)

5. पेट्रोल पंप+सीएनजी+ईवी 45,05,404/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 15% छूट)

6. पेट्रोल पंप+ईवी 50,35,451/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 5% छूट)

7. गैस गोदाम 63,60,57/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 88% छूट)

इसके अलावा धार्मिक श्रेणियों के संस्थागत भूखंडों के आवंटन के लिए प्रक्रिया और पात्रता शर्तें भी न‍िर्धार‍ित की हैं. धार्मिक श्रेणी के भूखंडों के निपटान में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने आवंटन से नीलामी मोड में ऐसे भूखंडों के निपटान को मंजूरी दे दी है जो मामले वर्ष 2014 से लंबित पड़े हैं.

अनुमोदन के अनुसार भूखंडों की पात्रता एमपीडी-2021 के आधार पर होनी है. एमपीडी-2021 मानदंडों के अनुसार, धार्मिक उद्देश्य के लिए दो आकार/प्रकार के भूखंड उपलब्ध हैं, जो धार्मिक भूखंड हैं जिनका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से कम या उसके बराबर है और जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से अधिक और 40,000 वर्गमीटर तक हो.

Tags: DDA, Delhi developmet authority, Delhi news, PM housing scheme

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